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निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका ACB कोर्ट ने की खारिज

Hazaribagh : सेवायत भूमि घोटाले के आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका हजारीबाग ACB कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. इससे पहले 12 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी और ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की थीं.

विनय चौबे पर अगस्त में ACB ने केस दर्ज किया था. इससे पहले वह झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी रह चुके हैं, जिसमें उन्हें चार्जशीट समय पर दाखिल न होने के कारण जमानत मिल गई थी. हालांकि, इस बार कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

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