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Coching Center Firing: अदालत ने फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगायी रोक, मांगी केस डायरी

Patna. पटना की एक अदालत ने खान ग्लोबल स्टडीज का संचालन करने वाले फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर मंगलवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। उनके वकील ने यह जानकारी दी। फैसल खान का नाम एक प्राथमिकी में दर्ज है, जो एक सप्ताह पहले हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ी है, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी करने का आरोप है। यह घटना उस समय हुई थी जब कुछ असामाजिक तत्वों ने खान के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने पटना में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और अगली सुनवाई पर केस डायरी तथा पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।’’ फैसल खान ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मौआर ने कहा,‘‘सभी तथ्य कानून के अनुरूप अदालत के समक्ष रखे गए हैं। केस डायरी का परीक्षण करने के बाद अदालत से अंतिम आदेश पारित होने की उम्मीद है।’’

उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मौआर ने कहा कि अदालत ने उन दो सुरक्षाकर्मियों के संबंध में भी केस डायरी और पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हें पुलिस ने बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया था।

उन्होंने कहा, उनके मामले की सुनवाई कल निर्धारित है। केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद सुनवाई होगी।’ वकील के अनुसार, फैसल खान को ‘‘किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण’’ मिला है और जांच अधिकारियों द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों का वह जवाब देंगे।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार रात 15-20 लोगों के एक समूह ने राज्य की राजधानी पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी और परिसर पर पथराव किया था। पुलिस ने खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षाकर्मियों को मंगलवार रात कथित रूप से गोलीबारी करने के आरोप में बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया था।

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