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झारखंड में कोचिंग संस्थानों पर कसेगा शिकंजा, विधानसभा में पास हुआ विधेयक 2025

Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य में अनियंत्रित रूप से बढ़ते कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने और छात्रों की सुरक्षा, फीस नियंत्रण और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. झारखंड विधानसभा में ‘झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025’ को पारित कर दिया गया.

छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं, कोचिंग संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, मनमानी फीस वसूली और कई अन्य गड़बड़ियों को देखते हुए यह कानून लाया गया है. राज्य में करीब 5 लाख से ज्यादा छात्र कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं, जिन्हें इस कानून का सीधा लाभ मिलेगा.

क्या होंगे कानून के मुख्य प्रावधान?

छात्रों की सुरक्षा भी होगी सुनिश्चित

क्या कहा मंत्री ने?

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधेयक को सदन में पेश किया. भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इसे प्रवर समिति को भेजने का सुझाव दिया, लेकिन सदन ने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव खारिज कर दिया. हालांकि विपक्ष ने विधेयक के प्रावधानों का विरोध नहीं किया.

अंतिम फैसला राज्यपाल की मंजूरी के बाद

अब विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. स्वीकृति मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा और झारखंड भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां कोचिंग संस्थानों के लिए रेगुलेशन कानून है.

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