New Delhi. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ‘टोल प्लाजा’ के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अब सालाना रियायती स्थानीय ‘फास्टैग’ पास प्राप्त कर सकेंगे। यह एक नवंबर से लागू होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए इस पास का वार्षिक शुल्क 1,500 रुपये और नगर निकाय की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये होगा। नए प्रावधान के तहत, 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक वैध और चालू फास्टैग होने पर किसी खास टोल प्लाजा से आवागमन के लिए मौजूदा मासिक पास या रियायती स्थानीय पास में से कोई एक को चुन सकते हैं।
यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जहां के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है और इसे किसी अन्य टोल प्लाजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल, पात्र स्थानीय निवासी 360 रुपये में मासिक पास प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सालाना खर्च 4,320 रुपये होता है।
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर आवागमन के लिए रियायती स्थानीय पास जारी नहीं किया जाएगा। यह पास उन स्थानों के लिए भी जारी नहीं होगा, जहां यात्रियों के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा, देशभर में 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। नए प्रावधान का उद्देश्य टोल प्लाजा के पास रहने वाले पात्र लोगों को यात्रा का खर्च कम करने और स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन को आसान बनाने का विकल्प उपलब्ध कराना है।
