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Deepak Birua: लर्निंग व ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने में आमजन को न हो परेशानी, अधिकारी-कर्मचारी रखें ध्यान, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने दी हिदायत

Ranchi. परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि राजस्व संग्रहण के लिए वार्षिक लक्ष्य को चार माह में पूरा करना अनिवार्य है. इस जिम्मेदारी को संबंधित पदाधिकारी समझें. लक्ष्य पूरा नहीं करनेवाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. मंत्री ने शनिवार को परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण व कार्यों की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही. समीक्षा के क्रम में मंत्री ने टैक्स, परमिट व वाहनों के रजिस्ट्रेशन की काफी कमी पायी. इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रकार के लंबित कार्यों का जल्द से जल्द निष्पादन करें. मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को वाहनों के भौतिक निरीक्षण का भी निर्देश दिया. चेकपोस्ट चालू किये जाने का निर्देश दिया.

ड्राइविंग लाइसेंस पर भी बोले मंत्री

साथ ही कहा कि लर्निंग व ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराये जाने में आमजनों को अनावश्यक परेशानी न हो, पदाधिकारी इसका ध्यान रखें. अफसर प्रत्येक दिन आम जनता से मुलाकात करें व उनकी परेशानियों का यथाशीघ्र समाधान करें. बैठक में विभाग के सचिव कृपानंद झा, संयुक्त सचिव संगीता लाल, संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रवीण कुमार, उपसचिव मनोज कुमार, अवर सचिव इरशाद आलम, राजकिशोर कुमार व सभी जिला परिवहन प्राधिकार सह सचिव व सभी जिला परिवहन पदाधिकारी उपस्थित थे.

वाहन दुर्घटना में कमी लाने के लिए चलायें सघन अभियान

मंत्री ने नये वर्ष के आगमन व ठंड बढ़ने के कारण घने कोहरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने से संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाया जाये. उन्होंने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक यातायात नियमों के पालन से ही संभव है. सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई किये जाने के लिए विभिन्न तरह के कैमरे राज्यभर में लगाये जायें.

ग्राम गाड़ी योजना के तहत चलने वाले वाहनों का करें जांच

मंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना के तहत चलने वाले वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर यात्रियों की आवाजाही में सुविधा की जांच करने को गुड प्रैक्टिस में लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ग्राम गाड़ी योजना में वाहनों के लक्ष्य की प्राप्ति शत-प्रतिशत किया जाये. मंत्री ने हिट एंड रन से संबंधित आवेदनों का निष्पादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित समय-सीमा में किये जाने का भी निर्देश दिया.

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