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ऐश्वर्या के नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, एआई और डीपफेक के दुरुपयोग पर कसेगा शिकंजा

NEW DELHI: अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जनित अश्लील सामग्री के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने सुनवाई में कहा कि गूगल और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स याचिका में बताए गए सभी लिंक (URL) को नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर हटाएं, ब्लॉक करें और अक्षम करें.

याचिका में दावा किया गया था कि ऐश्वर्या राय की तस्वीरें, नाम और आवाज़ का बिना अनुमति व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है. साथ ही एआई की मदद से उनकी नकली और अश्लील सामग्री बनाई जा रही है.

इससे पहले अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने बताया था कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी पहचान, आवाज़ और तस्वीरों का डीपफेक और मर्चेंडाइजिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं. उनकी याचिका में 175 लिंक की पहचान की गई थी और 14 प्रतिवादी बनाए गए थे.

वर्ष 2023 में उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने भी अदालत से मदद मांगी थी और अपने स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों और फेक कंटेंट को हटाने की मांग की थी.

इस फैसले को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से बढ़ते एआई और डीपफेक दुरुपयोग के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है.

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