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ED ने बिहार के IAS अधिकारी संजीव हंस के सहयोगियों की 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

New Delhi. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ‘‘सहयोगियों’’ द्वारा अर्जित 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहे हंस के खिलाफ धनशोधन का मामला बिहार पुलिस की विशेष सतर्कता इकाई की प्राथमिकी से जुड़ा है.

ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नागपुर (महाराष्ट्र) में तीन भूखंड, दिल्ली में एक फ्लैट और जयपुर (राजस्थान) में तीन फ्लैट कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया गया, जिन्हें ‘‘संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर उनके (हंस) द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय का उपयोग करके हासिल किया गया था. बयान में कहा गया कि जब्त की गई कुल 23.72 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज सहित अन्य की है.

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