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घाटशिला उपचुनाव : सरकारी कार्यालयों से पोस्टर-बैनर-कटआउट- होर्डिंग्स, झंडे हटाने का आदेश

जमशेदपुर. घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने 72 घंटे के भीतर कई कार्यों को पूरा करने का आदेश जारी किया है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागु हो गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने पहले 72 घंटों के लिए SOP आदेश जारी किया है.

घोषणा के 24 घंटे के अन्दर लागू

घोषणा के 48 घंटे के अन्दर लागू

सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करना और सार्वजनिक स्थान का दुरूपयोग- सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम /स्थानीय निकायों की इमारतों आदि पर दीवार लेखन/पोस्टर/किसी अन्य रूप में विरूपण के कागज, कटआउट / होर्डिंग, बैनर झंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटा दिए जाएंगे.

घोषणा के 72 घंटे के अन्दर लागू

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों-निदेशों तथा मैनुअल के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे.

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