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Inspector Departmental Action : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी व सीआइडी एसपी को भेजी नोटिस

रांची. धुर्वा थाना के पूर्व प्रभारी सह इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार पर विभागीय कार्यवाही से जुड़े मामले में झारखंड के डीजीपी व सीआइडी के एसपी को नोटिस दिया गया है. नोटिस में आयोग के सहायक रजिस्ट्रार (विधि) बृजवीर सिंह ने कहा है कि इंस्पेक्टर प्रवीण तिवारी के मामले में विभागीय कार्यवाही का जांच परिणाम रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें. ऐसा नहीं करने पर आयोग धारा 13, पीएचआर अधिनियम,1993 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विवश होगा.

इससे पहले आयोग ने तीन अप्रैल 2024 को धुर्वा थाना के पूर्व थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के खिलाफ झारखंड के डीजीपी व सीआइडी के एसपी को मामले में विभागीय जांच का परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. हालांकि, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद फिर से आयोग ने 16 अगस्त 2024 मामले में अपेक्षित रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर अनुस्मारक जारी कर रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा था. लेकिन इसके बाद भी आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजी गयी.

उल्लेखनीय है कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने धुर्वा थाना के पूर्व थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गाली-गलौज, मारपीट करने व फर्जी केस करने की शिकायत आयोग से की थी.

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