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IRCTC घोटाला : लालू-राबड़ी-तेजस्वी केस में 13 अक्टूबर को कोर्ट लेगी बड़ा फैसला

Bihar: IRCTC घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेलमंत्री थे. आरोप है कि IRCTC के दो होटलों – बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी – के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली फर्म “सुजाता होटल” को दिया गया. सीबीआई का आरोप है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को तीन एकड़ की बेशकीमती बेनामी जमीन मिली.

सीबीआई ने इस केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. प्राथमिकी 7 जुलाई 2017 को दर्ज की गई थी और इसके बाद कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई.

राउज एवेन्यू कोर्ट अब यह तय करेगी कि चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन-कौन से मुकदमे का हिस्सा होंगे और कौन-कौन से आरोप हटाए जाएंगे. आरोपियों की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

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