
Ranchi. झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से शुरू होगा.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया. राज्य कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने छठी झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक से सात अगस्त तक आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सत्र के दौरान पांच कार्यदिवस होंगे. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में एक जनवरी से छह प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1.1. 2025 से मिलेगा. अब राज्य सरकार के कर्मियों को 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252% महंगाई भत्ता मिलेगा.
दादेल ने कहा कि पांचवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी की गई. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सभी पुलिस थानों के लिए चार पहिया और दो पहिया वाहनों की खरीद सहित 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी. कैबिनेट में पूर्वी सिंहभूम के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी को निरस्त करने की स्वीकृति दे दी गयी. इससे अब उन्हें पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे. उन्हें नौकरी के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में 31 मार्च 2022 को बर्खास्त किया गया था. इस बर्खास्तगी को झारखंड हाइकोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 को रद्द कर दिया था.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत अगले दो वित्तीय वर्ष में 1255 चार पहिया वाहन और 1697 दो पहिया वाहन की खरीद होगी. चार पहिया वाहन महिंद्रा बोलेरो होगी जिस पर राज्य सरकार प्रति वाहन नौ लाख 59 हजार खर्च करेगी. इस तरह से चार पहिया वाहन पर सरकार 126।38 करोड़ खर्च होगी. दो पहिया वाहन टीवीएस अपाची की खरीद होगी जिस पर प्रति वाहन 114 573 रुपया खर्च होगी. इस तरह से राज्य सरकार दो पहिया वाहन पर 20 करोड़ 41 लाख रुपया खर्च करेगी.
इसके अलावे मंत्रिपरिषद ने योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में निर्णय लिया है। अब पुरानी योजनाओं के मरम्मती और जीर्णोद्धार पर 30% राशि खर्च हो सकेगी. मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संस्था निबंधन नियमावली 2025 के गठन की मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत अब आईजी निबंधन को जहां दो संस्था से संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार होगा, वहीं संस्थाओं का निबंधन शुल्क में भी अन्य राज्यों का अध्ययन कर बढ़ाने का प्रस्ताव है.
कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलेः
*श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची द्वारा समर्पित अपील को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध 02 वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत रखने की स्वीकृति दी गई
*डॉ० अभिनीति सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
*डॉ० स्नेहा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला, जामताड़ा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
*डॉ० अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा पारित आदेश के तहत सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.
*राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन की स्वीकृति दी गई.
*झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गई.
*राज्य अंतर्गत सभी थानों के लिए चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई.
*झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन नियमावली, 2022 के तहत अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
*षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 01.08.2025 से 07.08.2025 तक आहूत किये जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.
*संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई
सुश्री माधुरी खलखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में शांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.
*स्व० जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के Lung Transplant के उपरांत एमजीएम अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि रु० 44,83,670/- (चौवालीस लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र की भुगतान की स्वीकृति दी गई.
