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झारखंड सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक को दी मंजूरी, अब फैक्ट्रियों में रात में काम कर सकेंगी महिलाएं

रांची. फैक्ट्रियों में अपनी सहमति से महिला कर्मचारी शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी. मंगलवार को कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. संशोधन से राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन सरल होगा. इससे निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा.

कैबिनेट के अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी. कारखाना संशोधन विधेयक अब विधानसभा में लाया जाएगा. झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक -2025 के गठन की भी स्वीकृति दी गई.

छठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 की जगह 246% महंगाई भत्ता मिलेगा. डीए में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों को 443 से बढ़ाकर 455% महंगाई भत्ता मिलेगा. डीए में 12% की वृद्धि की गई है.

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