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Jharkhand Highcourt: राज्य सरकार के 18 कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश निरस्त

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभागीय कार्यवाही से संबंधित 18 मामलों को निरस्त कर दिया गया है. इनमें कार्मिक विभाग के आठ, जल संसाधन विभाग के चार, पथ निर्माण विभाग के तीन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तीन मामले शामिल हैं. आरोपी पदाधिकारियों के विरुद्ध दायर मामलों में अलग-अलग कारणों से हाइकोर्ट ने विभाग के विरुद्ध आदेश पारित किया था. न्यायालय के आदेश से राज्य सरकार के कर्मचारी रूकमकेश मिश्र, पवन कुमार मंडल, संतोष कुमार गर्ग, सुनील कुमार, ब्रज शंकर प्रसाद सिन्हा, उमेश प्रसाद सिंह, डॉ अनवर हुसैन, देवेंद्र कुमार सिंह, पूनम प्रसाद, नर्मदेश्वर सिंह, जगन्नाथ प्रसाद साह, ब्रह्मानंद पांडेय, तुरिया उरांव, शिव दयाल सक्सेना, मीना कुमारी राय, कारू दास व शरत चंद्र सिंह को राहत मिली है. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

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