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झारखंड निकाय चुनाव : हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को दिया दो सप्ताह का समय

रांची. झारखंड में निकाय चुनाव मामले में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि सात फरवरी निर्धारित की है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भारत निर्वाचन आयोग से पूछा था कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची कब देंगे. सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. साथ ही कहा गया कि यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट नहीं है. इस पर कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा कि निकाय चुनाव के लिए यही वोटर लिस्ट का उपयोग किया जा सकता है.

पिछली सुनवाई में मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे. कोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव करने के लिए चार महीने का समय दिया.

कोर्ट ने तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए थे. इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि पिछड़ी वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अबतक नहीं मिल पाया है. इससे कुछ देरी हो रही है.

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