Site icon Lahar Chakra

Jharkhand: एक वर्ष होगी इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैद्यता, वित्तीय वर्ष के हिसाब से होगी गणना

Ranchi. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों (इडब्ल्यूएस) के लिए निर्गत किये जानेवाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की वैद्यता एक वित्तीय वर्ष के लिए ही होगी. इडब्लूएस वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की मान्यता एक कैलेंडर वर्ष यानी एक जनवरी से 31 दिसंबर तक के लिए मान्य होता था. जबकि, इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र में आय एवं वित्तीय वर्ष के रूप में निर्धारित है. लेकिन, भारत सरकार के अधीन सेवाओं में इडब्लूएस को अनुमान्य आक्षरण का लाभ लेने के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की वैद्यता वित्तीय वर्ष के रूप में अंकित होनी चाहिए. इस वजह से राज्य सरकार ने इडब्लूएस के लिए निर्गत होने वाले आय प्रमाण पत्र की वैद्यता वर्ष वित्तीय वर्ष के रूप में अंकित करेगी.

Exit mobile version