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Koderma Court Judgment बेटा-बेटी, गर्भवती पत्नी, भतीजी, मां के हत्यारे को फांसी, कोडरमा कोर्ट ने माना अति क्रूर एवं दुर्लभतम घटना

Koderma. गर्भवती पत्नी समेत अपने परिवार के छह लोगों की निर्मम हत्या के अभियुक्त मसमोहना नवलशाही निवासी गांगो दास(30, पिता-स्व छोटन दास) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त को आइपीसी की धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना 26 नवंबर 2019 की है. नवलशाही थाना में मदन दास (पिता- मनु दास) के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था़ आवेदन के अनुसार, घटना की रात करीब 9:45 बजे पड़ोसी गांगो दास शराब के नशे में चाकू और रॉड लेकर पहुंचा.

अभियुक्त ने पहले अपनी पत्नी शीला देवी से झगड़ा किया, इसके बाद उस पर चाकू व रॉड से हमला किया. इसके बाद पुत्री राधिका कुमारी (चार साल) और पुत्र पीयूष कुमार (दो साल) पर भी चाकू व रॉड से वार किया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गयी. जब अभियुक्त की मां शांति बहू और बच्चों को बचाने पहुंची, तो अभियुक्त ने उन्हें भी रॉड व चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया़ इसके बाद उसने अपनी भतीजी चांदनी कुमारी और नीतिका कुमारी को भी रॉड व चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. लोगों के जुटने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था. तत्काल एंबुलेंस से घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां गांगो दास की पत्नी शीला देवी व उसके गर्भ में में पल रहे सात माह के बच्चे, मां शांति और भतीजी नीतिका कुमारी की मौत हो गयी. गंभीर रूप से घायल चांदनी को इलाज के लिए रांची भेजा गया था़ बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

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