
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गयी. इसमें दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किये गये हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है. प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नीट-पीजी को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परीक्षा सुबह और एक दोपहर बाद होनी है. अनेक अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किये गये हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है.
