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पटना HC ने PM मोदी की मां के AI वीडियो हटाने का दिया आदेश, राहुल गांधी सहित कई को नोटिस जारी

Patna : पटना हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 17 सितंबर 2025 को बिहार कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए PM मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन के AI जनरेटेड वीडियो को हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा और सभी प्लेटफॉर्म से इस तरह की सामग्री हटाने का निर्देश दिया.

बिहार कांग्रेस ने 11 सितंबर को अपने एक्स हैंडल पर 36 सेकंड का एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था. इसमें PM मोदी से मिलता-जुलता शख्स और उनकी मां हीराबेन जैसी दिखने वाली बुजुर्ग महिला दिखाई गई थी. वीडियो का कैप्शन था, “साहब के सपनों में आईं मां. देखिए रोचक संवाद.” वीडियो में महिला कहती है, “बेटा, पहले तुमने मुझे नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया, मेरे पैर धोने की रील्स बनवाई, अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो. तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो. राजनीति के लिए कितना गिरोगे?”

भाजपा ने इस वीडियो को पीएम और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक बहस का स्तर गिराने का आरोप लगाया. 14 सितंबर को दिल्ली में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दीं. कोर्ट के आदेश के बाद बिहार कांग्रेस ने यह वीडियो अपने एक्स अकाउंट से हटा लिया है.

याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने कोर्ट में कहा कि सुनियोजित तरीके से PM और उनकी मां को निशाना बनाकर फर्जी और अपमानजनक सामग्री फैलाई जा रही है. उन्होंने सभी पोर्टलों से ऐसी सामग्री तुरंत हटाने और प्रसार रोकने की मांग की. कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाया.

इससे पहले, बिहार भाजपा ने भी 10 सितंबर को एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सीएम और पीएम फेस को लेकर बहस करते दिखाया गया था. इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी थी.

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