
RANCHI: बहुचर्चित कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में शुक्रवार को एजेसी-3 आनंद प्रकाश की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काविस अदनान को आईपीसी को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. जबकि सजा पर फैसला 22 सितंबर को सुनाया जाएगा. वहीं, आरोपी सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. इसके अलावा सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी अदालत ने बरी कर दिया.
30 मई को मारी थी गोली
घटना 30 मई 2022 की है, जब रातू रोड पर कारोबारी कमल भूषण की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए थे. जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड राहुल कुजूर था. दरअसल, कमल भूषण की बेटी यामिनी और राहुल कुजूर ने प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे कमल भूषण नाराज थे.
घटना के बाद आरोपी कोलकाता और दिल्ली भाग निकले थे. लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस को सौंप दिया था. सुखदेवनगर थाना में कांड संख्या 238/2022 दर्ज कर सभी को जेल भेजा गया था. पूरे मामले की जांच में रांची पुलिस ने सराहनीय भूमिका निभाई. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मजबूत साक्ष्य जुटाए और केस को अंजाम तक पहुंचाया.
