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उप्र, राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर को देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक के आदेश की अवहेलना करके इन राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है. याचिका में राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी.

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जिनका मकान ढहाया जा रहा है, वो अगर कोर्ट का रुख करते हैं तो हम उन्हें जरूर सुनेंगे लेकिन यहां याचिका दाखिल करने वालों का, बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों से कोई वास्ता नहीं है. हम इस अर्जी पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है. अगर कोर्ट इस तरह की अर्जी सुनने लगा तो फिर इसी तर्ज पर नई अर्जियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

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