Seraikella-kharsawan:उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां नीतिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुधीर रंजन द्वारा बुधवार को सरायकेला बाजार क्षेत्र के खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड एवं बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की सघन जांच की गई. एक दुकान में एक्सपायर्ड नारियल पानी पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट करते हुए संबंधित दुकानदार पर ₹2000 का जुर्माना लगाया गया. एक अन्य थोक विक्रेता के गोदाम में गंदगी एवं बिना लेबल के खाद्य सामग्री पाए जाने पर ₹2000 का जुर्माना किया गया.
जांच अभियान के क्रम में संजय चौक एवं आसपास के क्षेत्र में गोलगप्पा विक्रेताओं की भी जांच की गई. सभी विक्रेताओं को स्वच्छ पानी एवं ताजा खाद्य सामग्री के उपयोग तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने हेतु निर्देश दिया गया.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा सरायकेला बाजार स्थित सभी खुदरा एवं थोक विक्रेताओं, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की गई है कि वे अज्ञात स्रोत से प्राप्त खाद्य सामग्री तथा एक्सपायर्ड पेय पदार्थ, चिप्स एवं अन्य खाद्य पदार्थों का विक्रय न करें.
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फूड लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी शामिल है. 