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Tata Steel की याचिका खारिज हाईकोर्ट में खारिज, क्रेन ऑपरेटर आरएन सिंह के पक्ष में आया फैसला

रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने टाटा स्टील की याचिका को खारिज करते हुए लेबर कोर्टए जमशेदपुर लेबर कोर्ट द्वारा 25 जनवरी 2010 के आदेश को बरकरार रखा. जमशेदपुर लेबर कोर्ट द्वारा टाटा कंपनी के वर्कमैन आर एन सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे 50 प्रतिशत बैक वेज के साथ नौकरी पर पुनर्बहाल करने का आदेश दिया था. लेबर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ टाटा स्टील द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. यह मामला अगस्त 1995 का है.

कंपनी में कार्यरत क्रेन ऑपरेटर आरएन सिंह पर एक दूसरे क्रेन ऑपरेटर पर हमला करने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. मामले में कंपनी की ओर से डोमेस्टिक इंक्वारी करने के बाद वर्कमैन आर एन सिंह को हटा दिया गया था. बाद में जमशेदपुर लेबर कोर्ट ने वर्कमैन आरएन सिंह को राहत दी थी. जिसे टाटा स्टील ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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