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सूर्या हांसदा एनकाउंटर में CBI जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने की स्वीकार

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका (IA) को अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी.

सुनवाई जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में हुई, जहां याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा. सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, गोड्डा और देवघर के SP सहित कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.

पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को गोड्डा जिले के ललमटिया धमनी पहाड़ में मुठभेड़ के दौरान सूर्या हांसदा मारा गया. वहीं, सूर्या की मां का दावा है कि उसे एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को देवघर के नावाडीह गांव से गिरफ्तार किया गया था.

सूर्या हांसदा के खिलाफ साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में गंभीर आपराधिक मामलों में FIR दर्ज की गई थी. पुलिस का कहना है कि वह कई मामलों में वांछित था.

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