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Home»Crime»National:देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, धांधली करते पकड़ाये, तो 10 साल तक कैद, एक करोड़ तक जुर्माना
Crime

National:देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, धांधली करते पकड़ाये, तो 10 साल तक कैद, एक करोड़ तक जुर्माना

News DeskBy News DeskJune 23, 2024
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देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, धांधली करते पकड़ाये, तो 10 साल तक कैद, एक करोड़ तक जुर्माना

नयी दिल्ली. देश में शुक्रवार को ‘एंटी पेपर लीक कानून’ लागू हो गया. अब परीक्षा में धांधली करते पकड़े जाने पर 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया. यह कानून इस साल फरवरी में पारित हुआ था. इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक जेल की सजा और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस कानून के दायरे में आयेंगी.

इओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट

बिहार आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने नीट पेपर लीक मामले की रिपोर्ट शनिवार को शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी. इसमें इओयू ने केंद्र सरकार को अब तक की जांच के बारे में पूरी जानकारी दी है. इओयू ने अपनी रिपोर्ट में गिरफ्तार 13 आरोपियों के बयानों की प्रति भी संलग्न की है, जिनमें चार नीट अभ्यर्थी भी शामिल हैं. ये सभी पटना की बेऊर जेल में बंद हैं. इसके अलावा पांच मई को पेपर लीक की सूचना के बाद पटना पुलिस द्वारा की गयी छापेमारी में बरामद एडमिट कार्ड, जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष की कॉपी समेत अन्य दस्वातेज भी शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिये गये हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट की समीक्षा करके परीक्षा के बारे में फैसला ले सकता है.
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