Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद राहुल राज को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है. सोमवार को हाइकोर्ट ने उसकी अपील याचिका अर्जी खारिज कर दी है. राहुल राज को रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को राहुल राज को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी.
2016 में रांची के बूटी मोड़ इलाके में हुई थी घटना
राहुल राज ने रांची के बूटी मोड़ इलाके में भाड़े के घर में रह रही बीटेक की एक छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया था उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिन्दा जला दिया था. यह घटना वर्ष 2016 में हुई थी. घटना के तीन वर्ष बाद सीबीआई ने राहुल को गिरफ्तार किया था.