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Court big decision: बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा, लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के अरेया गांव में 24 दिसंबर 2022 को हुई थी वारदात

Lohardaga. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. अदालत ने लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के अरेया गांव निवासी अभियुक्त इंदर उरांव (25, पिता-लक्षण उरांव) को बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या का दोषी पाते हुए धारा-302 के तहत फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त को 6-पोस्को एक्ट में सश्रम आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यंत) और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनायी गयी है.

बताया गया कि 24 दिसंबर 2022 को दोपहर 3:00 बजे अरेया गांव निवासी छोटी बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी. इसी बीच अभियुक्त इंदर उरांव वहां पहुंचा और छोटे-छोटे बच्चों को पांच-पांच रुपये देकर चॉकलेट खरीदने भेज दिया. वहीं, उस छोटी बच्ची को 50 रुपये देकर साथ में लेकर घुमाने चलाया गया. जब बच्ची की मां ने उसे ढूंढ़ना शुरू किया, तो बच्ची नहीं मिली. इसी क्रम में मां ने इंदर उरांव से बच्ची के संबंध में पूछा, तो वह घबरा गया और भागने लगा. महिला ने अभियुक्त को पकड़ लिया, तो उसने हाथ छुड़ाने के उद्देश्य से महिला का गला दबाकर मारने का प्रयास किया.

इसी बीच गांव के लोग इकट्ठा हो गये. इनमें से कुछ लोगों ने बताया कि इंदर उरांव बच्ची के साथ घूम रहा था. जब ग्रामीणों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि सुजीत उरांव के घर के पीछे वह बच्ची से रेप करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह रोने लगी, तो डर के मारे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. बच्ची के शव को बोरा से ढंक कर उस पर गेंदा फूल का पौधा लगा दिया है. ग्रामीणों ने बतायी गयी जगह से बच्ची का शव बरामद किया. सरकार की तरफ से लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बहस की, वहीं बचाव पक्ष की ओर से नारायण साहू ने अपना पक्ष रखा.

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