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Tata Steel को बड़ा झटका; जिस कर्मचारी को नौकरी से निकाला था, अब उसे 50% बैक वेज देकर करना होगा बहाल

Ranchi. Jharkhand Highcourt ने Tata Steel के कर्मचारी को मारपीट कर हटाने के मामले में फैसला सुनाया है. Tata Steel के उक्त कर्मचारी को पुनः बहाल करने के जमशेदपुर लेबर कोर्ट के आदेश को टाटा स्टील ने चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने jamshedpur Labour Court 25 जनवरी 2010 के आदेश को बरकरार रखा है.

लेबर कोर्ट ने Tata Steel के कर्मचारी आरएन सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे 50 प्रतिशत बैक वेज के साथ नौकरी पर पुनः बहाल करने का आदेश दिया था. मालूम हो कि अगस्त 1995 में Tata Steel के एक क्रेन ऑपरेटर पर दूसरे ने हमला एवं मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस मामले में टाटा स्टील ने आंतरिक जांच कराई. जिसके बाद मामले को अनुशासनहीनता मानते हुए उक्त कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया था.

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