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बिहार के BJP विधायक को 2 साल कारावास की सजा, दरभंगा जिले की अदालत ने मारपीट मामले में सुनाया फैसला

Darbhanga. बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके एक सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में मंगलवार को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनायी. यह आदेश मंगलवार को दरभंगा स्थित विशेष सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत ने पारित किया.अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव पर वर्ष 2019 में एक स्थानीय निवासी ने मारपीट और नकदी छीनने का आरोप लगाया था.
अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदायगी न करने की स्थिति में दोनों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अदालत के फैसले के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन पटना उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दूंगा.विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद विधायक को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
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