Site icon Lahar Chakra

Bihar Land Survey : नहीं हो परेशान, सरकार ने लोगों की चिंता की आसान, ऑनलाइन मिलेंगे दस्तावेज

  • वंशावली के लिए एफिडेविट करवाने और पंचायत प्रतिनिधि से बनवाने की जरूरत नहीं है. 

बिहार भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण को लेकर भूस्वामियों को जारी नोटिस में पॉइंट टू पॉइंट दस्तावेज तैयार करने की जानकारी दी गयी है. जिसके आधार पर पुश्तैनी जमीन आपके नाम पर दर्ज होगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि अब वंशावली के लिए एफिडेविट करवाने और पंचायत प्रतिनिधि से बनवाने की जरूरत नहीं है.

12 प्रकार के दस्तावेज आयेंगे काम 

कैडस्टूल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल-खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू-अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख” 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध है. इसके लिए सरकार को मामूली शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर दस्तावेज घर बैठे प्राप्त हो सकता है. बस, विभाग के वेबसाइट biharbhumi. bihar.gov.in पर भू-अभिलेख पोर्टल मे जाकर लोग इन दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं.

बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों की परेशानी को कम करने के लिए नोटिस जारी कर पॉइंट टू पॉइंट संशोधनों की जानकारी दी है. नोटिस के माध्यम से राज्य सरकार ने बताया कि किस तरह लोगों को दस्तावेज तैयार करवाना है. सरकार ने यह भी स्पस्ट किया है कि अब किसी दस्तावेज में पंचायत प्रतिनिधि अथवा एफिडेविट कराने की जरूरत नहीं है. सरकार की ओर से बताया गया कि क्या-क्या दस्तावेज देकर आप अपने जमीन के लिए दावा कर सकते हैं.

Exit mobile version