
New Delhi. सरकार ने रविवार को मासिक जीएसटीआर-3बी कर भुगतान फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि सितंबर और जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले 25 अक्टूबर तक कर का भुगतान कर सकते हैं. सीबीआईसी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की सूचना दी है.
जीएसटीआर-3बी एक मासिक और त्रैमासिक सारांश रिटर्न है जिसे हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच विभिन्न श्रेणियों के पंजीकृत करदाता चरणबद्ध तरीके से दाखिल करते हैं. यह विस्तार अपेक्षित था, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है.
