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Central Gov Employee Leave Facility: अपने बुजुर्ग अभिभावकों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार के कर्मी ले सकते हैं 30 दिन का अवकाश

New Delhi. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जिसे वे वृद्ध माता-पिता की देखभाल सहित व्यक्तिगत कारणों के लिए ले सकते हैं. एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरूद्ध अवकाश मिलता है.

डॉ. सिंह ने बताया, ये सभी अवकाश व्यक्तिगत कारणों से लिए जा सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है. उनसे यह पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वृद्ध माता-पिता की देखभाल हेतु किसी विशेष अवकाश का प्रावधान है.

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