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Compensation On Digital Froud: धोखाधड़ी वाले लेन-देन में नुकसान हुआ तो मिलेगा 25,000 रुपये तक का मुआवजा, जानें इस नियम से कैसे होगा फायदा?

Mumbai. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को छोटे-मोटे धोखाधड़ी वाले लेन-देन में हुए नुकसान के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति को लेकर नई रूपरेखा लाने की घोषणा की। मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतिम द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘हम डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संभावित उपायों पर एक परिचर्चा पत्र भी प्रकाशित करेंगे। इन उपायों में विलंब से क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं।’’ क्रेडिट में विलंब से तात्पर्य डिजिटल लेनदेन के लिए प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था से है। इसमें कुछ लेन-देन से प्राप्त राशि को प्राप्तकर्ता के खाते में जानबूझकर थोड़ी देरी से जमा किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए, आरबीआई तीन दिशानिर्देश का मसौदा जारी करेगा। पहला, गलत बिक्री से संबंधित, दूसरा, अनधिकृत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की देनदारी को सीमित करने और तीसरा कर्ज वसूली तथा वसूली एजेंट को जोड़ने के संबंध में होगा। मल्होत्रा ने कहा, ‘‘छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले लेनदेन में हुए नुकसान के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति को लेकर एक रूपरेखा लाने का भी प्रस्ताव है।’’

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देनदारी को सीमित करने संबंधी मौजूदा निर्देश 2017 में जारी किए गए थे। इनमें ग्राहक की शून्य/सीमित देनदारी की परिस्थितियों और समय-सीमाओं का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र और भुगतान प्रणालियों में प्रौद्योगिकी के तेजी से अपनाए जाने को देखते हुए, इन निर्देशों के जारी होने के बाद से मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की गई है।

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