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Railway Counter से Ticket लेने पर यात्रा बीमा के लिए अब करना होगा Digital Payment, Rail Board ने जारी किया आदेश

New Delhi. काउंटर से रेल टिकट खरीदते समय यात्रा बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को 27 अक्टूबर से बीमा प्रीमियम सहित पूरी राशि का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। रेलवे बोर्ड ने सोमवार को कहा कि प्रीमियम नकद में नहीं लिया जा सकता है, ऐसे में इसका भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के अब कानूनी रूप से वैध मुद्रा नहीं हैं, इसलिए टिकट किराया और बीमा प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा।

सभी क्षेत्रीय रेलवे को संबोधित एक पत्र में रेलवे बोर्ड ने कहा, ”यदि कोई यात्री बीमा का विकल्प चुनता है, वहां लागू प्रीमियम केवल डिजिटल माध्यमों से ही टिकट के किराये के साथ वसूला जाएगा। कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां व्यक्ति बीमा का विकल्प चुन रहा है, वहां भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाए। चूंकि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के पास इस वैकल्पिक बीमा की सुविधा पहले से मौजूद है, इसलिए रेलवे बोर्ड ने छह अक्टूबर के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब इसे टिकट काउंटर तक बढ़ा दिया है।

सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) के अधिकारियों ने कहा कि काउंटर-टिकट खरीदारों तक इस सुविधा का विस्तार करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर में संशोधन किए जा रहे हैं। सीआरआईएस के एक अधिकारी ने कहा, ”हमने सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव कर दिए हैं और फिलहाल परीक्षण चल रहा है। इसे कल से लागू किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि टिकट रद्द करने पर, अन्य रद्दीकरण शुल्कों के साथ 45 पैसे की प्रीमियम राशि से नौ पैसे काटे जाएंगे।

रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2026 के अपने पत्र में कहा, ”संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के अंतर्गत आने वाले पीआरएस काउंटर आरक्षण प्रणाली में उपलब्ध कराई गई कार्यक्षमता के अनुसार 27 अक्तूबर से बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे।”

पत्र में आगे कहा गया, ”इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली के विकास और एकीकरण का काम आईआरसीटीसी के समन्वय से सीआरआईएस द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय रेलवे को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुसार पीआरएस काउंटर पर आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए।”

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