New Delhi.लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रात के समय कैटरिंग वेंडर आवाज लगाकर यात्रियों की नींद में खलल नहीं डाल सकेंगे। रात 11 बजे के बाद ट्रेनों में खाने-पीने का सामान बेचने के लिए आवाज लगाने पर रोक रहेगी।
रेल एक्ट की धारा 145 के तहत ट्रेनों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नींद में खलल, तेज आवाज, शोर मचाने आदि पर सजा का प्रावधान है।

कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली से कानपुर आ रही श्रमशक्ति एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने टि्वट कर वेंडर की शिकायत भी की थी।ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह के छह बजे तक पेंट्रीकार की सेवाएं और खाने-पीने की आपूर्ति बंद रहती है। यह नियम यात्रियों की सुरक्षा, प्राइवेसी व पेंट्रीकारों की साफ-सफाई के लिए होता है। अगर रात की कोई ट्रेन है तो यात्री रात 11 बजे से पहले खाना बुक करा सकता है। आइआरसीटीसी का ये नियम तीन वर्ष व रेलवे का यह नियम 37 वर्ष पुराना है।


