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बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अगले आदेश तक अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली. महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को अगले आदेश तक अंतरिम जमानत दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी.

पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यूपीएससी के साथ फर्जीवाड़े का आरोप सही प्रतीत होता है. हाई कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर दिव्यांग और ओबीसी कैटेगरी में लाभ की हकदार नहीं हैं. पूजा खेडकर प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में घिर गई थीं. कलेक्टर सुहास दिवासे ने खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेडकर पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगा दी था और उन्हें फिल्ड पोस्टिंग से हटाकर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया लेकिन वो तय समय पर एलबीएसएनएए नहीं पहुंचीं.

18 जुलाई 2024 को पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को गिरफ्तार किया था. पूजा खेडकर की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मुलशी में कुछ किसानों को उनकी जमीन हड़पने के लिए पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही थीं. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पूजा खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है.

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