New Delhi : कल 31 दिसंबर को साल 2024 समाप्त हुआ और आज 1 जनवरी से साल 2025 शुरू होगया. यह साल ईपीएफओ के तहत पेंशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले से ही यह फैसला कर लिया था कि साल 2025 से पेंशनधारी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन उठा सकते हैं.
कुछ दिन पहले मिली थी स्वीकृति
सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृहनगर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी सहूलियत है. याद कीजिए, कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किया गया था. इसके बाद नए साल से यह सुविधा कर्मचारियों को मिलने लगी. सीपीपीएस के लागू होने से लगभग 78 लाख पेंशनधारकों को फायदा आज से शुरू हो गया.
बैंक शाखा बदलने से कोई परेशानी नहीं
नियम के अनुसार, यदि कोई पेंशनधारक स्थानांतरित होता है या वह बैंक या शाखा बदलता है तो भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सीपीपीएस एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन वितरण की गारंटी देता है. ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन भुगतान में होने वाली बड़ी लागत की बचत होगी.