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GST rate will increase: सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक पर 35%, कपड़ों पर 28% तक जीएसटी लगने की संभावना, मंत्री समूह ने की अनुशंसा, 21 दिसंबर को निर्णय लेगी परिषद

New Delhi. जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक), सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को अनुशंसा की. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने परिधानों पर कर की दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया. मंत्री-समूह की बैठक में लिये गये फैसलों पर जीएसटी परिषद 21 दिसंबर को अंतिम फैसला करेगी.

मंत्री-समूह जीएसटी परिषद को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा. एक अधिकारी ने कहा, इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा. अधिकारी ने कहा कि चार-स्तरीय कर स्लैब जारी रहेगी और जीओएम द्वारा 35 प्रतिशत की नयी दर प्रस्तावित की गयी है. मंत्री समूह ने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही है जबकि 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्य वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद ही लेगी.

मुआवजा उपकर पर गठित मंत्री समूह ने मांगा और समय

जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए छह महीने का और समय दिये जाने की मांग की है. मुआवजा उपकर मामले में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं। कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जानी है, जिसमें समय लगेगा. समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस जीओएम का गठन किया गया था. इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं.

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