Site icon Lahar Chakra

HighCourt Dicision: सहायक शिक्षकों के लिए दो वर्षीय बी.एड की डिग्री वाले उम्मीदवारों पर विचार के आदेश पर रोक

Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य के कर्मचारी चयन आयोग को सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दो वर्षीय बी.एड डिग्री रखने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया गया था. जेएसएससी ने न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ के 14 जुलाई के आदेश को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती देते हुए कहा कि इसे लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह आयोग के मानदंडों के विरुद्ध है.

उच्च न्यायालय ने दो वर्षीय बी.एड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया कि उन्होंने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए कब आवेदन किया था. आयोग ने 2023 में सरकारी स्कूलों में गणित और विज्ञान विषयों के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था.

Exit mobile version