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CM हेमंत सोरेन को HighCourt से झटका, अंतरिम राहत समाप्त; MP-MLA कोर्ट में ट्रायल के दौरान पेश होना होगा

Ranchi. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समनों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अवहेलना मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को अपने अंतरिम आदेश में मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से राहत दी थी. लेकिन हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल के दौरान उपस्थित होना होगा। मालूम हो कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशरीर उपस्थित होने की छूट देने से इंकार कर दिया.

इसके बाद मुख्यमंत्री लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल बार बार समन के बाद भी हेमंत सोरेन द्वारा उपस्थित नहीं को लेकर ईडी ने फरवरी 2024 में एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई तथा अंतरिम राहत को बढ़ाने का आग्रह किया गया. अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को अस्वीकार करते हुए पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया.

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