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Jharkhand Highcourt: हाइकोर्ट ने पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 की, डीएसीपी का भी लाभ देने का आदेश

Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर राज्य के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को भी डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) का लाभ देने और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में वर्ष 1980 से पशु चिकित्सक के रूप में कार्यरत रतन दुबे और अन्य पांच लोगों ने याचिका दाखिल की थी.

याचिका में कहा गया था कि झारखंड गठन के बाद एलोपैथिक चिकित्सकों को डीएसीपी का लाभ मिलना शुरू हुआ था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयुष चिकित्सकों को भी वर्ष 2009 से डीएसीपी का लाभ मिल रहा था और आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 की गयी थी. लेकिन झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को यह दोनों लाभ नहीं मिल रहा.

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