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    Home»Crime»Highcourt Dicision: श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में तीनों दोषियों को हाई कोर्ट से राहत, उम्रकैद की सजा निरस्त
    Crime

    Highcourt Dicision: श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में तीनों दोषियों को हाई कोर्ट से राहत, उम्रकैद की सजा निरस्त

    News DeskBy News DeskSeptember 3, 2024
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    Ranchi.: श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे तीनों आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को जितेंद्र कुमार सिंह, अमलेश कुमार सिंह और विनोद कुमार सिंह की उम्र कैद की सजा निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने आरोपियों की ओर से दायर क्रिमिनल अपील पर बीते 13 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे कोर्ट ने मंगलवार को सुनाया.

    2007 में आशीष डे की गोली मारकर की गयी थी हत्या

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    श्रीलेदर्स के मालिक अशीष डे की दो नवंबर 2007 को जमशेदपुर के आमबागान के पास गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. मामले को लेकर व्यवसायी आशीष डे की पत्नी सहित छह लोगों की गवाही हुई थी. जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने तीनों आरोपियों जितेंद्र सिंह, अमलेश सिंह और विनोद सिंह को दोषी पाते हुए 17 सितंबर 2011 को तीनों को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. निचली अदालत से सुनाये गये सजा के खिलाफ इन तीनों की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई 13 अगस्त 2024 को पूरी हो गयी थी. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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    High Court gives relief to all three accused in the murder case of Shreeleathers owner Ashish Dey
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