
Jamshedpur.जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर पार्किंग में पुलिस गाड़ी से खींचकर चाकू से गोदकर करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या किए जाने के बाद मंगलवार की देर रात रात 2.30 बजे बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अफसरों की टीम टीएमएच से शव लेकर एमजीएम पहुंची। वहां डॉक्टरों की टीम द्वारा तड़के 3 बजे पोस्टमार्टम किया गया। एसडीएम के बुलाने पर भी परिवार का कोई सदस्य पीएम के लिए नहीं आया।
संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम ने छह थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश बुधवार, 1 जुलाई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, पुतला दहन तथा किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक रहेगी। साथ ही, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला अथवा अन्य घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। शांति भंग करने या उपद्रव की आशंका वाले स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।
पिता बोले- हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए
मेरे इकलौते बेटे हिमांशु की नृशंस हत्या हुई है। उसके हत्यारों का एनकाउंटर हो और उन्हें ऐसी सजा मिले, ताकि कोई दूसरा इस तरह की वारदात करने की हिम्मत न करे। मेरा बेटा सामाजिक कार्यकर्ता था। वह लोगों के सुख-दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता था और समाज के लिए जीता था। उसकी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। आज भी समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ।
