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ICICI बैंक को 229 करोड़ रुपये से अधिक की GST मांग का नोटिस, ब्याज और जुर्माना भी लगा

New Delhi.  आईसीआईसीआई बैंक को अपने खातों में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर 229 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी मांग को लेकर कारण बताओ नोटिस मिला है. बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की ओर से नोटिस मिला है. इसमें 229 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी की मांग के साथ ब्याज और जुर्माना भी शामिल है.

बैंक ने कहा कि कर की यह मांग उन ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित है, जो अपने खातों में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखते हैं. बीएसई पर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,305.50 रुपये पर बंद हुआ.

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