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राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत जमीन का यदि पांच साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसे लौटाया जाएगा

नयी दिल्ली. राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है. इसके तहत राजमार्ग विकास के लिए अधिग्रहीत भूमि के टुकड़े का पांच साल तक उपयोग नहीं होने की स्थिति में उसे जमीन के मूल मालिक को लौटाया जा सकेगा.

अधिकारी ने कहा कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, तो मौजूदा कानून के तहत इसे गैर-अधिसूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘‘भूमि को गैर-अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन अब मंत्रिमंडल और संसद के पास जाएगा.’’
अधिकारी ने कहा कि एनएच अधिनियम में बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को तेज करना है.

उनके अनुसार, देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह प्रावधान जरूरी है.

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