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IRCTC घोटाला मामले में अदालत ने लालू यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर 10 सितंबर तक अपना निर्णय टाला

New Delhi. दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना निर्णय टाल दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक स्थगित कर दी। राउज एवेन्यू अदालत से द्वारका जिला अदालत में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत के रूप में स्थानांतरित हुए न्यायाधीश के ‘कोर्ट स्टाफ’ ने बताया कि मामले की सुनवाई टाल दी गई है।

पिछले साल 13 अक्टूबर को, कथित आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े सीबीआई के एक मामले में अदालत ने यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। संबंधित मामला तब का है जब यादव रेल मंत्री थे और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के दो होटलों का संचालन ठेका एक निजी कंपनी को देने में कथित गड़बड़ी हुई थी।

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