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    Home»Headlines»Jamshedpur Court: 3 साल बाद फैसला; Tata Motors से जुड़े 24.50 लाख रुपये हेराफेरी मामले में आरोपी कर्मचारी साक्ष्य के अभाव में बरी
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    Jamshedpur Court: 3 साल बाद फैसला; Tata Motors से जुड़े 24.50 लाख रुपये हेराफेरी मामले में आरोपी कर्मचारी साक्ष्य के अभाव में बरी

    News DeskBy News DeskNovember 1, 2025
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    Jamshedpur.टाटा मोटर्स में 24.50 लाख रुपये की हेराफेरी के आरोपी कंपनी के कर्मचारी गणेश बेहरा को जमशेदपुर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस संबंध में टाटा मोटर्स लिमिटेड के डीजीएम (एचआर) अमितेश पांडेय ने कंपनी के कर्मचारी गणेश बेहरा पर कंपनी के रुपयों की हेराफेरी करने के आरोप में मामला दर्ज कराया था. वर्ष 2022 में गणेश बेहरा के खिलाफ आइपीसी की धारा 406, 408, 411 एवं 420 के तहत दर्ज कराए गए उक्त मामले की की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अदनान आकिब की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त घोषित करते हुए बरी कर दिया.

    इस मामले में गणेश बेहरा की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद एवं राहुल गोस्वामी ने प्रमुख रूप से पैरवी की, जबकि इसमें उनकी टीम में श्वेता सिंह, पूजा गुहा, प्रियंका जहां एवं निशांत जैन भी शामिल रहे. इस प्रकार विगत तीन वर्षों से चल रहे इस मामले में आरोपी गणेश बेहरा को बड़ी राहत मिली है.

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