जमशेदपुर, 27 अक्टूबर। पूर्वी सिंहभूम जिले में बच्चों को शोषण, हिंसा और बाल विवाह से बचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जमशेदपुर की ओर से सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को कमलपुर थाना क्षेत्र के बांगुरदा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में सैकड़ों छात्राओं को बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी, शिक्षा का अधिकार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
छात्राओं को बताए गए तीन महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य अभिनव कुमार श्रीवास्तव ने छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या उत्पीड़न को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए।
उन्होंने छात्राओं को सहायता के लिए तीन महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।
1098 — चाइल्ड हेल्पलाइन
बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए
112 — पुलिस आपातकालीन सहायता
खतरे या आपात स्थिति में तत्काल मदद के लिए
15100 — नालसा हेल्पलाइन
निःशुल्क विधिक सहायता और मार्गदर्शन के लिए
पुलिस ने 112 पर कॉल का कराया डेमो
कमलपुर थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को संरक्षण प्राप्त है। यह कानून लड़के और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का यौन अपराध या उनके अधिकारों का हनन होने पर तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
इस दौरान थाना प्रभारी ने छात्राओं को पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर कॉल करने का व्यावहारिक प्रदर्शन भी कराया। इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर पुलिस से सहायता मांगने को लेकर छात्राओं के मन में मौजूद डर और झिझक को दूर करना था।
बाल विवाह और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक रहने की अपील
वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, नशे की समस्या और बच्चों की तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है।
शिविर में ‘न बाल विवाह, न बाल शोषण, मेरा बचपन, मेरा अधिकार’ का संदेश दिया गया। छात्राओं से अपील की गई कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के शोषण की जानकारी विश्वसनीय वयस्क, पुलिस या संबंधित सहायता एजेंसी को दें।
पटमदा की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) सुनीता करकेट्टा ने छात्राओं को बच्चों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
31 अक्टूबर तक चलेगा विद्यालय जागरूकता अभियान
डालसा के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम को लेकर 26 से 31 अक्टूबर तक अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जा रहा है।
यह कार्यक्रम डालसा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के निर्देश तथा डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
शिविर में विद्यालय की वार्डेन कुमारी सारो हांसदा ने अतिथियों का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापन किया।
कार्यक्रम में पीएलवी शिव शंकर महतो, नंदा रजक, लक्ष्मीकांत गोप, बुद्धेश्वर मुर्मू, फटीक चंद्र महतो, नागेंद्र कुमार, दिलीप जायसवाल और सदानंद महतो सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बड़ी संख्या में छात्राओं, शिक्षिकाओं और महिलाओं ने भी भाग लिया।