
Jamshedpur.हिमांशु सिंह की हत्या मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में भाजपा नेता सह डीडी बार के संचालक नीरज सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने नीरज सिंह पर किसी तरह का सीधा आरोप होने से इनकार किया जबकि अभियोजन की ओर से पुलिस रिपोर्ट का हवाला देकर जमानत का विरोध किया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता के अनुसार शाम तक अदालत से जमानत के मुद्दे पर आदेश हो सकता है।
बताया जाता है कि हिमांशु सिंह हत्याकांड में भाजपा नेता नीरज सिंह को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर तीन दिनों की पुलिस रिमांड के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा है हिमांशु सिंह की हत्या 27 जून की रात चापड़ से मार कर अपराधियों ने पुलिस जीप से खींचकर किया था।
