Site icon Lahar Chakra

Jamshedpur Industrial Town! सुप्रीम कोर्ट का जमशेदपुर इंडस्ट्रीयल टाउनशिप मामले में बड़ा फैसला, केंद्र को प्रतिवादी बनाने का दिया आदेश, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

Jamshedpur. सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र को इंडस्ट्रीयल टाउनशिप बनाने के मामले में केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। जवाहरलाल शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 483/2025, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243क(1) और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 481 के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, उसी मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया। शर्मा ने जमशेदपुर को औद्योगिक टाउनशिप घोषित करने की अधिसूचना को रद्द करने के लिए और झारखंड राज्य को जमशेदपुर के लिए एक नगर निगम बनाने का आदेश की मांग की है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, न्यायालय ने जवाहरलाल शर्मा द्वारा भारत संघ को एक प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दे दी। भारत सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है और जवाहरलाल शर्मा को उसके बाद अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

Exit mobile version