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Jamshedpur: अयोग्य राशनकार्डधारियों के जांच के निर्देश, 10 दिनों के भीतर राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी, जुगसलाई के 3 अयोग्य लाभुकों पर केस दर्ज

Jamshedpur. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा सभी एमओ को अयोग्य राशनकार्डधारियों के जांच का निर्देश दिया गया है. सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों को 10 दिनों के भीतर अपना राशन कार्ड सरेंडर करना है अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. अयोग्य राशन कार्डधारी सरकारी योजना का लाभ उठाकर वंचित वर्ग/ जरूरतमंदों का हक छीन रहे हैं, जो इसके पात्र नहीं होते हुए भी ऐसा करते हैं, वे कानूनन अपराध कर रहे हैं और संबंधित को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जुगसलाई नगरपरिषद क्षेत्र में जांच के दौरान तीन ऐसे लाभुक पाए गए जो झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2024 के अपवर्जन मानकों में आने के बावजूद PHH राशनकार्ड का उपयोग कर सरकारी राशन एवं अन्य सामग्री उठा रहे थे. उक्त को लेकर जांच के आधार पर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अयोग्य राशनकार्ड धारकों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जरूरतमंदों का हक सुरक्षित रहे.
इन पर प्राथमिकी दर्ज
1. सिमरजित सिंह जॉली, पति जसवीर सिंह जॉली, वार्ड सं. 9, PHH राशनकार्ड संख्या 202005036167
2. जसवीर सिंह जॉली, पिता सरदार संत सिंह, वार्ड सं. 9, PHH राशनकार्ड संख्या 202005036271
3. मालती देवी, पति सत्यनारायण सिंह, वार्ड सं. 13, PHH राशनकार्ड संख्या 202006313434

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